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देश में नाम बदलने के लिए तीन प्रक्रिया बेहद जरूरी है. इसके बिना आप नाम नहीं बदल सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नाम को कानूनी तरह से बदवा सकते हैं.
हर इंसान की पहचान उसके नाम से ही होती है. हम सभी नाम लेकर ही एक दूसरे से किसी की बात करते हैं. कभी-कभी एक व्यक्ति के दो-दो नाम भी होते हैं. किसी का नाम घरवाले प्यार और दुलार में रख देते हैं, तो कभी कुछ रीति-रिवाज के कारण दूसरा नाम पड़ जाता है. ऐसे में डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे आसानी से बदलवा सकते हैं.
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देश में नाम बदलने के लिए तीन प्रक्रिया बेहद जरूरी है. इसके बिना आप नाम नहीं बदल सकते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नाम को कानूनी तरह से बदवा सकते हैं.
1. शपथ पत्र प्रस्तुत करना- यानी कि नाम बदलने के लिए एक हलफनामा तैयार करना.
2. विज्ञापन प्रकाशन- मतलब नाम बदलने की घोषणा को समाचार पेपर में प्रकाशित करवाना होगा.
3. राजपत्र अधिसूचना- इसमें नाम बदलने के संबंध में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी.
एफिडेविट देना होगा
अपना नाम बदलने के लिए सबसे पहले आपको हलफनामा देना होगा. इसके लिए आपको नोटरी से संपर्क करना होगा. अब नोटरी जरूरी स्टाम्प पेपर पर नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र तैयार करवाएगा. इस पेपर पर आपको अपना अभी का नाम और जो नया नाम बदलवाना है. उसके लिए आवेदन कर रहे हैं. ये लिखा होना चाहिए. साथ ही जहां आप रह रहे हो. उस जगह का का पता भी लिखना जरूरी है. इसके साथ ही आपको नाम बदलने की वजह भी बतानी होगी. इस प्रोसेस के बाद आपको उन पेपर्स पर दो गवाहों के साइन करवाने होंगे.
पेपर में करावए प्रिंट
शपथ पत्र बनवाने के बाद आपको लोकल अखबार में एक अधिसूचना प्रकाशित करवानी होगी. इसके लिए आपको दो न्यूज पेपर में यह प्रिंट करवाना होगा. एक हिंदी और एक इंग्लिश. इसमें आपको बताना होगा कि आपने अपना नाम बदल लिया है. अधिसूचना में आपका नया नाम, पुराना नाम, जन्म की तारीख और एड्रेस होना जरूरी है.
राजपत्र अधिसूचना
इन दो प्रोसेस के बाद आखिरी में आपको गजट में नाम बदलने की जानकारी प्रकाशित करवानी होगी.
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